सांकेति
कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा प्रस्ताव
सुनहरा संसार -
केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने से हटकर मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, इसमें जुर्माने की रकम को काफी कम कर दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर यान 2019 अधिनियम में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिसे प्रदेश में अब तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की नई दरें प्रस्तावित की है जो केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माना दरों से तो कम है ही इसके अलावा प्रस्तावित नियम में सख्ती भी केेंद्र सरकार के मुकाबले कम है। दरअसल, परिवहन विभाग ने जो नया प्रस्ताव तैयार किया है वो मध्यप्रदेश के वर्तमान जुर्माना राशि से तो ज्यादा है लेकिन मोदी सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने और दंड के मुकाबले बेहद कम है।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंंद्र सरकार और कमलनाथ सरकार के जुर्माने में कितना अंतर आएगा
ऐसे समझें अंतर
केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने से हटकर मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, इसमें जुर्माने की रकम को काफी कम कर दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर यान 2019 अधिनियम में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिसे प्रदेश में अब तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की नई दरें प्रस्तावित की है जो केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माना दरों से तो कम है ही इसके अलावा प्रस्तावित नियम में सख्ती भी केेंद्र सरकार के मुकाबले कम है। दरअसल, परिवहन विभाग ने जो नया प्रस्ताव तैयार किया है वो मध्यप्रदेश के वर्तमान जुर्माना राशि से तो ज्यादा है लेकिन मोदी सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने और दंड के मुकाबले बेहद कम है।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंंद्र सरकार और कमलनाथ सरकार के जुर्माने में कितना अंतर आएगा
ऐसे समझें अंतर
* केंद्र सरकार द्वारा हेलमेट ना लगाने पर 500 से 1500 रुपये तक का जुर्माना है तो वहीं मध्यप्रदेश में इसके लिए 400 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है.
* बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर केंद्र का जुर्माना 3 महीने की जेल और 5 हजार रुपये का फाइन है तो वहीं मध्यप्रदेश में इसके लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है.
* बिना पीयूसी ड्राइविंग पर केंद्र सरकार की ओर 10 हजार रुपये जुर्माना है तो वहीं मध्यप्रदेश में इसके लिए सिर्फ 1 हजार का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है.
* बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग पर केंद्र के कानून में जुर्माना 1 हजार रुपये है. वहीं एमपी में इसके लिए 500 रुपये प्रस्तावित है.
* ट्रिपल राइडिंग पर केंद्र सरकार ने 3 महीने की जेल या 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तो एमपी में इसके लिए मात्र 400 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया है.
* ज्यादा हॉर्न बजाने पर मोदी सरकार के 2000 रुपये के जुर्माने को मध्यप्रदेश में घटाकर सिर्फ 500 रुपये प्रस्तावित किया गया है.
* बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग पर केंद्र के 3 महीने की जेल और 2 हजार रुपये के जुर्माने को एमपी में घटाकर 1 हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है.
प्रस्ताव केबिनेट को भेजा
परिवहन आयुक्त व्ही. मधुकुमार के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही कैबिनेट दिए गए प्रस्ताव पर विचार और संशोधन के बाद कोई फैसला लेगी।.
अभी प्रस्ताव केबिनेट में आया नहीं है, आएगा तो प्रदेश की जनता के हितों और उनकी सुरक्षा को देखते प्रस्ताव पर केबिनेट में विचार करके निर्णय लिया जाएगा।
गोविंद सिंह राजपूत
परिवहन मंत्री मप्र